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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवेदक को उत्तर देने का मौका दिए बिना मामला बंद करना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में विनियोग्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 141 के तहत चेक बाउंस मामलों से संबंधित निदेशकों की जिम्मेदारी पर एक अहम टिप्पणी की है।