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सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि रद्द की, जांच में खामियां और अभियोजन पक्ष की कमजोरी को बताया कारण

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सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गम्भीर आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे पहले निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने मौत की सजा दी थी।