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सुप्रीम कोर्ट: एनआईए एक्ट के तहत 90 दिनों की देरी के कारण अपील खारिज नहीं की जा सकती

Date Published

4 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) एक्ट, 2008 के तहत आरोपी या पीड़ित द्वारा दायर की गई अपील